कुल्लु विधानसभा -23, निर्वाचन क्षेत्र की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप ....... अक्स न्यूज लाइन --कु ल्लू 12 अप्रैल 2023

कुल्लु विधानसभा -23, निर्वाचन क्षेत्र की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप .......   अक्स न्यूज लाइन --कु ल्लू   12 अप्रैल  2023
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 अक्स न्यूज लाइन --कु ल्लू   12 अप्रैल  2023
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी व उपमंडल अधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला ने जानकारी दी कि कुल्लु विधानसभा -23, निर्वाचन क्षेत्र की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप  प्रकाशन दिनांक 5 /04 /2023 से 20/4 /2023 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, संबंधित तहसील कार्यालय, बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालय में तथा प्रत्येक मतदान केंद्र में किया जा रहा है।
जिसमें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान दावे और आक्षेप किए जा सकते हैं उक्त अवधि के दौरान 8 व 9 अप्रैल 2023 और 15 व 16 अप्रैल 2023 को विधानसभा क्षेत्र के सभी 157 मतदान केंद्रों में दावे और अक्षय प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान दिवस के रूप में चयनित किया गया है।
उक्त अवधि के दौरान नए मतदाता जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा जिनकी आयु 1/4/ 2023 को 18 वर्ष से अधिक हो गई है के नामों को मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।
इसके अतिरिक्त वे सभी पात्र मतदाता जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 को 18 वर्ष पूरी नहीं कि है लेकिन वो आगामी 01 जुलाई 2023 या 1 अक्तूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करते हो अर्थात जिनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 2005 या 1 अक्टूबर 2005 तक है वह भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करने के लिए प्रपत्र छह में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं तथा निर्वाचक नामावली में उनका नाम सम्मिलित करने पर विचार और निर्णय संबंधित तिमाही में लिया जाएगा
जिसके लिए नए मतदाताओं को प्रारूप 6 में आवेदन करना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज के रूप में जन्म तिथि/ आयु प्रमाण पत्र और वर्तमान निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां और एक पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो (4.5 सेंटीमीटर *3.5 सेंटीमीटर ) जिसमें पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो को भी संलग्न करें।
पहले से दर्ज नामों को हटाने ( मृत्यु, निवास स्थान परिवर्तन के कारण जो स्थान पर नहीं रहता हो या किसी अन्य कारण से अयोग्य हो) के लिए फार्म 7 में आवेदन करना होगा। अगर वर्तमान मतदाता सूची में आपसे संबंधित प्रविष्टियों जैसे नाम, उम्र, जन्मतिथि फोटो, वर्तमान पते में सुधार करने या वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नाम को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ही किसी अन्य मतदान केंद्र में स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म 8 में आवेदन करना होगा। यह सभी प्रपत्र संबंधित अभिहित अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिए गए हैं।