चुनाव डयूटी पर तैनात कर्मचारियों को विशेष मतदाता सुविधा केंद्रों पर मतदान की सुविधा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

चुनाव डयूटी पर तैनात कर्मचारियों को विशेष मतदाता सुविधा केंद्रों पर मतदान की सुविधा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
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अक्स न्यूज लाइन शिमला 30 अप्रैल : 

चुनाव प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संचालन नियम-1961 में नई धारा-18ए शामिल की है, जिसके अनुसार चुनाव डयूटी पर तैनात मतदाता को अपना डाक मतपत्र प्राप्त होगा, उस पर वह अपना मत रिकार्ड करें और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित रूप से निर्दिष्ट मतदाता सुविधा केंद्र पर वापस कर दें। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां दी।

चुनाव डयूटी पर तैनात मतदाता अपना मत डाक से भेजने के स्थान पर मतदाता सुविधा केंद्र पर डालेंगे। उन्होंने कहा कि नया नियम चुनाव डयूटी पर मतदाताओं को दी जाने वाली डाक मतपत्र सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है।

इस प्रावधान को प्रभावी और सुचारू तरीके से क्रियान्वित करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी गई है। विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया में डाक मतपत्र/ईडीसी के लिए आवेदन करने से लेकर एआरओ द्वारा डाक मतपत्र/ईडीसी जारी करने, मतदाता सुविधा केंद्रों पर वोट डालने और अंत में यह सुनिश्चित करने तक के चरणों की विस्तार से जानकारी दी गई है कि मतपत्र समय पर मतगणना केंद्रों तक पहुंचें। इसमें चुनाव डयूटी पर तैनात मतदान कर्मियों, पुलिस कर्मियों, होमगार्ड, एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों तथा चुनाव कार्यालयों द्वारा तैनात अन्य कर्मचारियों के लिए अलग-अलग एसओपी का प्रावधान है।          

                                                              
चुनाव डयूटी पर तैनात मतदान कर्मी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को डाक मतपत्र/ईडीसी के लिए फार्म-12, फार्म-12ए पर आवेदन करेंगे, जिसे वह संबंधित एआरओ को भेजेंगे जहां के वे मतदाता हैं। वहां का एआरओ उनके डाक मतपत्र तैयार करेगा और उस एआरओ को भेजेगा जहां वे डयूटी पर तैनात हैं। चुनाव डयूटी पर तैनात मतदान कर्मी द्वितीय एवं तृतीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केंद्र पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करेंगे। यह इसलिए किया गया है ताकि डयूटी पर तैनात मतदान कर्मियों को चुनाव डयूटी के लिए आवंटित मतदान केंद्रों पर जाने से पहले सुविधा केंद्र पर वोट डालने की सुविधा मिल सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, होमगार्ड जवानों को पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा फार्म-12 (पीबी) या फार्म-12ए (ईडीसी) प्रदान किया जाएगा। नोडल अधिकारी इसे संबंधित आरओ/एआरओ को भेजेंगे। एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक चुनाव डयूटी पर चालकों और परिचालकों के लिए फार्म-12 (पीबी) या फार्म-12ए (ईडीसी) के वितरण से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और संबंधित आरओ/एआरओ को भेजेंगे। अन्य कर्मचारी संबंधित एआरओ को आवेदन करेंगे जहां वे तैनात हैं और उसके उपरांत उन्हें डाक मतपत्र जारी किए जाएंगे। डयूटी पर तैनात ये तीन श्रेणी के मतदाता आरओ/एआरओ कार्यालय में बने सुविधा केंद्र पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डालेंगे।

उन्होंने बताया कि शिमला में एक क्लियरिंग हाउस स्थापित किया जाएगा जहां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से नोडल अधिकारी अपने डाक मतपत्रों के साथ आएंगे और संबंधित एआरओ को सौंप देंगे जहां कर्मचारी तैनात हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपना वोट दे सकें और डाले गए वोट मतगणना की तिथि से पहले समय पर संबंधित मतगणना केंद्रों पर पहुंचें।

उन्होंने कहा कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए सुविधा केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। साथ ही घोषणाओं के सत्यापन के लिए सुविधा केंद्रों पर एक अधिकारी भी उपस्थित रहेगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जाएगा और वे सुविधा केंद्रों पर उपस्थित रह सकते हैं।