अक्स न्यूज लाइन कुल्लू, 05 मई :
जिला दंडाधिकारी कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा द्वारा रोहतांग मार्ग पर यातायात व्यवस्था को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्णय आमजन की सुविधा, पर्यटकों की सुगम आवाजाही तथा सड़क मरम्मत एवं टायरिंग कार्यों के निर्बाध संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार, उपमंडल दंडाधिकारी मनाली की अध्यक्षता में पुलिस विभाग एवं सीमा सड़क संगठन के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गुलाबा से आगे मढ़ी तक सड़क पर्यटक वाहनों के संचालन के लिए उपयुक्त है। संयुक्त निरीक्षण समिति ने मढ़ी तक यातायात की अनुमति देने की सिफारिश की थी।
जिला दंडाधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मढ़ी तक वाहनों की आवाजाही को अनुमति प्रदान की गई है। यह अनुमति राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। वहीं, मढ़ी से आगे रोहतांग दर्रा की ओर किसी भी प्रकार की वाहन आवाजाही अगले आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
सड़क मरम्मत एवं टारिंग कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए रोहतांग मार्ग को प्रत्येक मंगलवार को आगामी दो सप्ताह, अर्थात 19 मई 2026 तक, पूर्णतः बंद रखा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, गुलाबा स्थित अस्थायी पुलिस बैरियर के अलावा मढ़ी में एक अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर स्थापित किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने आमजन एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें तथा यात्रा की योजना बनाते समय निर्धारित प्रतिबंधों का विशेष ध्यान रखें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।