सोलन : नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ प्रक्रिया 07 जून, 2026 को या उससे पहले सम्पन्न हो आदेश जारी
अक्स न्यूज लाइन सोलन 03 जून :
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 79 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार ज़िला सोलन के उपमण्डलाधिकारी सोलन को पंचायत समिति सोलन, उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट को पंचायत समिति कण्डाघाट, उपमण्डलाधिकारी कसौली को पंचायत समिति धर्मपुर, उपमण्डलाधिकारी अर्की को पंचायत समिति कुनिहार, उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ को पंचायत समिति नालागढ़ तथा उपमण्डलाधिकारी बद्दी को पंचायत समिति पट्टा के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
आदेशों के अनुसार नियुक्त पीठासीन अधिकारी सम्बन्धित पंचायत समितियों के नव निर्वाचित सदस्यों को हिमाचल प्रदेश पचंायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 127 के अंतर्गत अनुसूचि-ट के अनुसार शपथ दिलाएंगे और सम्बन्धित पंचायत समितियों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के चुनाव उनके निर्वाचित सदस्यों में से निर्धारित रूप से करवाएंगे।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित पंचायत समितियों के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ प्रक्रिया 07 जून, 2026 को या उससे पहले सम्पन्न हो जाए। इसके उपरांत वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप सम्बन्धित पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव उनके सम्बन्धित निर्वाचित सदस्यों से करवाएंगे।
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