नाहन : पंचायतों की निर्धारित मतदान तिथि व मतगणना के दिन संबंधित क्षेत्रों में ड्राई डे रहेगा
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतगणना पूर्ण होने तक किसी भी होटल, ढाबा, दुकान, शराब विक्रय केंद्र या किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण या परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 158-त् के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।









