नाहन: नशे के दो तस्करों को 10 साल का कठोर कारावास,एक एक लाख का जुर्माना अदा करने के आदेश...

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 विशेष न्यायाधीश-2 गौरव महाजन की अदालत ने  एनडीपीएस में फंसे नशे के दो तस्कर मुजरिमों हिमांशु शर्मा निवासी गांव बरोटीवाला व संदीप कुमार निवासी गांव रामपुरघाट को धारा 22 व 29 के अंतर्गत कुल 478 नशीले कैप्सूल रखने के जुर्म में दस वर्ष कठोर कारावास व एक-एक लाख जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। 

 

जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

न्यायवादी रश्मि शर्मा ने बताया कि  दिनांक 20.11.21 की शाम को जब I.O/H.C ओम प्रकाश थाना पांवटा साहिब के अपने साथी मुलाजमानों के साथ पुलिस चेक पोस्ट गोविंदघाट के समीप मौजूद थे, तो पूर्व सूचना के आधार पर ट्रैफिक चेकिंग के दौरान कुल्हाल की ओर से आ रही एक Swift कार नं० HR 055-8188 को रोका गया। 

 

उन्होंने बताया कि कार में चालक हिमांशु शर्मा व संदीप कुमार सवार थे। कार की तलाशी के दौरान चालक व सहचालक सीट के नीचे से एक-एक प्लास्टिक थैली मिली, जिनमें अन्वेषणाधिकारी द्वारा जांचने पर 236 व 242 नशीले कैप्सूल पाए गए। 

 

शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में दोनों कार सवारी ने इन्हें पेट दर्द के कैप्सूल बताया। परंतु जांच द्वारा सामने आया कि ये कैप्सूल एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित थे।

 

मामले का अन्वेषण मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश, हाल उप निरीक्षक, जिला बिलासपुर द्वारा किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मुकदमे की पैरवी न्यायवादी रश्मि शर्मा ने की।