15 मई दोपहर 3 बजे से 48 घंटे तक सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और चुनाव प्रचार गतिविधियों पर रहेगी रोक

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अक्स न्यूज लाइन मंडी, 14 मई : 
 नगर निगम मंडी चुनाव-2026 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम मंडी क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों तथा विभिन्न चुनाव प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।

अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 24(2) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव के संबंध में किसी सार्वजनिक सभा या जुलूस का आयोजन, संचालन अथवा उसमें भाग नहीं ले सकेगा। इसके अतिरिक्त सिनेमेटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य समान माध्यमों से चुनाव प्रचार, संगीत कार्यक्रम, नाट्य प्रदर्शन या किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित कर चुनाव प्रचार करने पर भी रोक रहेगी।

उन्होंने बताया कि नगर निगम मंडी चुनाव-2026 के लिए मतदान 17 मई को निर्धारित है। ऐसे में यह प्रतिबंध 48 घंटों के लिए मतदान समाप्ति के निर्धारित समय तक, अर्थात 15 मई दोपहर 3 बजे से 17 मई दोपहर 3 बजे तक नगर निगम मंडी की क्षेत्राधिकार सीमा में प्रभावी रहेगा। उन्होंने इन आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर एसडीएम मंडी सदर और एसडीएम बल्ह  को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।