एनडीपीसी एक्ट में मुजरिमों को 10- 10 हजार का जुर्माना

अक्स न्यूज लाइन बिलासपुर, 16 जनवरी :
विशेष न्यायाधीश जिला बिलासपुर चिराग भानु सिंह की अदालत ने आज एनडीपीसी एक्ट में दो मुजरिमों अजय कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी नागल,बरमाणा व प्रदीप चौधरी पुत्र विजादर सिंह, निवासी गांव वलाहझील मर्दन पुर ज़िला बिलासपुर दोनों को दस दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को 6 महीने का साधारण कारावास भुगतान होगा।
जिला न्यायवादी चन्द्र शेखर भाटिया ने बताया कि पुलिस ने 19 जुलाई 2017 को घासस की तरफ से आ रहे एक ट्रक की तालाशी के दौरान ट्रक के केबिन से 9.23 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। पुलिस ने मुजरिमों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि मामले में 12 गवाहों ने अपने बयान अदालत में कलम बन्द करवाए।