दोसड़का से पंजोआ रोड़ पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद

अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा ा115 व 116 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है जिसके तहत रोड़ पर वाहनों की आवाजाही को असुरक्षित घोषित किया गया है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।