गोविंद सागर झील में अवैध मछली गतिविधियों पर मत्स्य विभाग ने की कार्रवाई
अक्स न्यूज लाइन बिलासपुर 5 दिसंबर :
मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक बिलासपुर पीयूष ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसम्बर को लाहड़ी फाट, नग्यर, चपलू और बकनाला क्षेत्र में किए गए निरीक्षण के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कुल 06 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें दो अवैध जाल परिवहन तथा चार बिना लाइसेंस मछली पकड़ने के मामले शामिल रहे। इस दौरान विभाग ने 20 किलोग्राम बिना लाइसेंस पकड़ी गई मछली जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 2000 रूपए आंकी गई। वहीं मौके पर 3500 रूपए राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।
उन्होंने बताया कि 4 दिसम्बर को नकहड़ी, लैलाकुठी, डेहरी और डोगा क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान आगे बढ़ाया गया, जिसके दौरान अवैध, अंडर-साइज नेट का उपयोग करते हुए मछली पकड़ने के 4 मामले दर्ज किए गए। लैलाकुठी में एक व्यक्ति पर मौके पर ही 1000 रूपए शुल्क लगाया गया तथा लगभग 15 किलोग्राम अवैध जाल जब्त किया गया। टीम ने इस दौरान झील में स्थापित की गई विशिष्ट मत्स्य संरक्षण संरचनाओं का निरीक्षण भी किया।
पीयूष ठाकुर ने बताया कि यह संपूर्ण कार्रवाई मत्स्य अधिकारी अजय कुमार और उनकी टीम द्वारा सुदृढ़ समन्वय के साथ की गई। उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर एवं नियमित निगरानी जारी रखेगा, ताकि अवैध मछली व्यापार, जाल परिवहन और प्रतिबंधित जालों के उपयोग पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित किया जा सके। उन्होंने स्थानीय मछुआरा समुदाय और क्षेत्रवासियों से हिमाचल प्रदेश मत्स्य नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की।
इसी क्रम में आज 5 दिसंबर 2025 को भी बिलासपुर मंडल की फ्लाइंग स्क्वॉड टीम ने सिलघींक क्षेत्र में एक अवैध परिवहन मामले में 16 किलोग्राम मछली बरामद की और संबंधित व्यक्ति पर 2000 रुपए का चालान किया, जबकि जब्त मछली को 1600 रुपए के मूल्य के साथ सरकारी खजाने में जमा करवाया गया। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर झील क्षेत्र में अवैध मत्स्य गतिविधियों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू है और भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



