एनडीपीएस एक्ट: केरल के मुजरिम को 12 साल का कठोर कारावास, 1,20,000 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए...

अक्स न्यूज लाइन कुल्लू 29 जुलाई :
विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू श्री प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मुजरिम चुन्नी दीपक पुत्र सोमन, निवासी केरल को एनडीपीएस एक्ट धारा 20 के तहत 12 साल कठोर कारावास व 1,20,000 हजार रूपए का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में मुजरिम को 2 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसी कड़ी में मुजरिम को एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 12,000 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए ,जुर्माना अदा न करने की स्थिति में मुजरिम को एक महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने कहा कि 26.10.2017 को लगभग 4:25 बजे जब पुलिस के एचसी रविंदर कुमार के नेतृत्व में पुलिस पार्टी पोस्ट मणिकरण जिला कुल्लू, टाहुक के पास शवाल्गा में मौजूद थे और मौके से गुजरने वाले वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी बीच मुजरिम को 124 ग्राम चरस, 5.56 ग्राम एमडीएमए और 10.404 ग्राम एलएसडी के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसे वह कैरी बैग में ले जा रहा था।
जिला न्यायवादी ने बताया कि इस संबंध में पीएस कुल्लू में एफआईआर दर्ज गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच की और जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। वर्तमान मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबंद कराए। अदालत ने सबूतों के बिनाह पर मुजरिम को सजा सुनाई।