पॉलिटेक्निक टेस्ट 2026 के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र के आसपास बी.एन.एस.एस. धारा 163 लागू
अक्स न्यूज लाइन हमीरपुर 05 जून :
हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा रविवार 07 जून को आयोजित की जा रही पॉलिटेक्निक परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला बिलासपुर के उपमंडल सदर के राजकीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में स्थापित परीक्षा केन्द्र के आसपास एसडीएम सदर डाॅ. राजदीप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश रविवार 07 जून को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जारी किए गए है। इस दौरान किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आयोजन, जुलूस, रैली, नारेबाजी एवं हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग, निर्माण कार्य, टेंट अथवा मंच की स्थापना या हटाने की गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, गोला-बारूद अथवा अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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