उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर देने जाएं, तो मौके पर ही ई-केवाईसी सुनिश्चित करें गैस एजेंसियां
उन्होंने बताया कि जिला में कार्यरत सभी गैस एजेंसियों को उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) पूर्ण करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में गैस एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए है कि जब भी वह गैस रिफिल के वितरण के लिए फोकल प्वाइंट पर जाएं, तो वहीं मौके पर ही उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी भी सुनिश्चित बनाएं।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ई-केवाईसी न होने की स्थिति में भी उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को ब्लॉक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जिला के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि जब भी गैस एजेंसी के कर्मचारी आपके फोकल प्वाइंट पर गैस आपूर्ति के लिए आएं, तो अपने कनेक्शन की ई-केवाईसी अवश्य पूर्ण करवाएं।








