ऊना जिले में 31 दिसंबर को रात्रि 12 बजे तक ही खुले रह सकेंगे शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठान
जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल द्वारा जारी कैरिजेंडम के अनुसार पूर्व में जारी आदेशों में यह संशोधन किया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों के लिए यह विशेष छूट केवल 31 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि तक ही मान्य होगी। हालांकि, भोजन परोसने वाले अन्य सभी प्रतिष्ठान 31 दिसंबर को देर रात्रि 1 बजे तक खुले रह सकेंगे।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी, 2026 से पूर्ववत व्यवस्था पुनः लागू रहेगी तथा शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे बंद करने समेत पूर्व आदेश की सभी शर्तें एवं प्रावधान यथावत प्रभावी होंगे।
जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों, प्राधिकरणों एवं लाइसेंसधारकों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।




