पुलघराट के समीप मंडी–सुंदरनगर मार्ग एक सप्ताह तक साढ़े तीन घंटे रहेगा बंद
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी मदन कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अवधि के लिए सड़क बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग, मंडी मंडल संख्या-2 द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क कटिंग कार्य के दौरान भारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है तथा ढीली मिट्टी और पत्थरों को हटाने का कार्य जारी है, जिससे सामान्य यातायात के दौरान राहगीरों और श्रमिकों दोनों के लिए जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह अस्थायी यातायात प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि के दौरान वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। संबंधित विभागों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।




