नाहन:जिले में शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड के दायरे में तम्बाकु उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबन्ध.. 7 साल की कैद, एक लाख रुपये

नाहन:जिले में शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड के दायरे में तम्बाकु उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबन्ध.. 7 साल की कैद, एक लाख रुपये

अक्स न्यूज लाइन नाहन  29 अक्तूबर  :  

जिला सिरमौर पुलिस  बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड के दायरे में तम्बाकु उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया है।

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसपी ने बताया कि  जिला सिरमौर में कोई दुकानदार या अन्य व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उलंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 77 व 78 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी जिसके अनुसार सात साल तक के कठोर कारावास व एक लाख रुपये तक के जुर्माने हो सकता है।

एसपी ने सामान्य जनता से अनुरोध है कि यदि उन्हें किसी भी शिक्षण संस्थान के आसपास तम्बाकु उत्पादों की अवैध बिक्री की जानकारी मिलती है, तो वे इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें।

उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद सख्त कारवाई की जायेगी।