नाहन : सामाजिक सुरक्षा पेंशनर, ई-केवाईसी 28 फरवरी तक अवश्य कराएं-जिला कल्याण अधिकारी
उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी सत्यापित नहीं करने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि पेंशनर अनुपलब्ध है अथवा सामाजिक सुरक्षा पैन्शन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है, तथा उन पैन्शनरों की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी असहाय पेंशनभोगी का आधार कार्ड किसी कारण से नहीं बना है या उसे अपडेट करने की आवश्यकता है, तो वह आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी सत्यापन हेतु आवश्यक जानकारी एवं समस्या निवारण के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक तथा सम्बन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते है।





