कुल्लू: नेपाली चरस तस्कर को 14 साल का कठोर कारावास,1.30 लाख जुर्माना अदा करने के आदेश.. विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला...
विशेष न्यायाधीश-I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चरस तस्करी के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुजरिम राम कुमार पुत्र तिलक वोरा, उर्फ दिनेश कुमार, निवासी गांव बारी कोट, नेपाल को मुजरिम करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1.30 लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में मुजरिम को 2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि 25 जनवरी 2023 को भुंतर-मणिकरण मार्ग पर सियुंड के पास विशेष जांच इकाई (SIU) कुल्लू की टीम ने नाकाबंदी की थी। मणिकरण से मनाली जा रही एक निजी बस (HP34B-8525) की तलाशी के दौरान, सीट नंबर 25 पर बैठे आरोपी के बैग से 3.446 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।
इस संदर्भ में पुलिस थाना भुंतर में प्राथमिकी संख्या 09/2023 दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 12 गवाहों और ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने राम कुमार को सजा सुनाई।
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