विद्युत उपमंडल-III मंडी में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू, सहयोग न करने पर अस्थायी रूप से काटा जाएगा कनेक्शन
सहायक अभियंता होशियार सिंह राणा ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 163(1) के अनुसार बोर्ड के अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी निरीक्षण, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन तथा विद्युत मीटर व संबंधित उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए किसी भी परिसर में प्रवेश करने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के परिसर में लगे मीटर एवं सर्विस लाइन विभाग की संपत्ति है, जिस पर उपभोक्ता स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते।
उन्होंने इस क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने फोन नंबर को अपनी कंज्यूमर आईडी के साथ कार्यालय में आकर अवश्य अपडेट करवाएं। ऐसा न करने पर भविष्य में बिजली बिल की जानकारी प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।








