ग्रीष्मोत्सव के दौरान पुलिस थाना घुमारवीं क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध
इस आदेश के अनुसार पुलिस थाना घुमारवीं के अधिकार क्षेत्र में आगामी 5 अप्रैल से 9 अप्रैल, 2026 तक किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार, तेजधार हथियार आदि उठाकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश आम नागरिकों पर लागू होगा तथा इसमें सशस्त्र सुरक्षा बल को छूट प्रदान की गई है।
उपायुक्त ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है तथा इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





