डीजीपी के खिलाफ काँगड़ा में दर्ज होगी एफआईआर..... हाईकोर्ट ने एसपी.को दिए आदेश

डीजीपी के खिलाफ काँगड़ा में  दर्ज होगी एफआईआर..... हाईकोर्ट ने एसपी.को दिए आदेश
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अक्स न्यूज   लाइन .. शिमला, 16  नवम्बर
पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा के मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था , जिस पर आज सुनवाई हुई। मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा एसपी को मामला दर्ज करने के आदेश दिए है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई है।

हिमाचल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि कोर्ट ने कहा की जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है। कारोबारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही सुरक्षा मुहैया करवाने के भी आदेश दिए है। आज एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी है। 

 कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में एक वरिष्ठ वकील की भी नियुक्ति की है। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। हिमाचल के इतिहास में शायद पहली बार किसी डीजीपी पर एफआईआर दर्ज होगी। कोर्ट ने अब तक कारोबारी निशांत की शिकायत पर एफआईआर नहीं होने पर नाराजगी जताई।

साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि कारोबारी निशांत के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी। 
इसमें कोर्ट देखेगा कि पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की। पालमपुर के कारोबारी निशांत ने

अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कारोबारी द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसपी शिमला व एसपी कांगड़ा से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। दोनों जिलों के एसपी ने वीरवार को कोर्ट में दाखिल कर दिया है।