एनडीपीएस एक्ट: 12 साल का कठोर कारावास,1,20 लाख जुर्माना किया अदालत ने..
अक्स न्यूज लाइन कुल्लू 17 दिसम्बर ::
स्पेशल जज-I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मुजरिम योगराज पुत्र भीमी राम निवासी गांव सुखनी डाकघर बराग्राम तहसील मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस एक्ट के तहत बारह साल की कठोर कारावास और 1,20,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई है।अदालत ने जुर्माना न भरने की स्थिति में मुजरिम को छह महीने का साधारण कारावास भुगताना होगा।
जिला न्यायवादी कुल भूषण गौतम ने बताया कि मामले में 06.02.2023 को दोपहर लगभग 1:30 बजे हेड कांस्टेबल संदीप के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने आरोपी योगराज को 2.049 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा, जिसे मुजरिम एक बैग में ले जा रहा था।
यह चरस मारुति वैन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HP34-B-1895 था, से दोपहर 1:30 बजे सेगली ज़ीरो पॉइंट के पास बरामद की गई।
इस बरामदगी के आधार पर, थाना पतलीकूहल जिला कुल्लू में एफआई आर नंबर 14/23 दर्ज की गई।
इसके बाद, पुलिस ने जांच की और जांच पूरी होने पर, उपरोक्त नाम के मुजरिम के खिलाफ चालान अदालत के सामने पेश किया गया।
जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले में आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने माननीय अदालत के सामने 14 गवाहों ने अपने बयान कलमबंद कराये।




