पुलिस अधीक्षक किन्नौर ने कोटपा अधिनियम-2003 को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश
उन्होंने इस अभियान के तहत बताया कि कोटपा अधिनियम-2003 के तहत जिला के सभी थाना, चौकी, यातायात निरीक्षण स्थलों में कोटपा अधिनियम-2003 को सख्ती से लागू करें, विशेषकर शिक्षण संस्थानों में जहां पर 100 मीटर के दायरे में विक्रेता खुली सिगरेट, पान मसाला, खैनी व गुटका की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है ताकि युवा पीढ़ी को तम्बाकू के जहर से बचाया जा सकें तथा स्वस्थ समाज का निर्माण संभव हो सकें।



