नाहन...एनडीपीएस एक्ट: 2 मुजरिम,12 साल का कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माना अदा करने के आदेश..

नाहन...एनडीपीएस एक्ट: 2 मुजरिम,12 साल का कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माना अदा करने के आदेश..

अक्स न्यूज लाइन नाहन 14 अगस्त :

विशेष न्यायाधीश-1 नाहन जिला सिरमौर श्री योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में फंसे दो मुजरिमों मुंशी राम पुत्र श्री रत्ती राम व यश पाल पुत्र श्री करम सिंह निवासी ग्राम अंबोया, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मुजरिम करार देते हुए प्रत्येक को 12 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को 2=2 साल के  साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

न्यायवादी श्रीमती चंपा सुरील  ने बताया कि दिनांक 15.10.20 को पुलिस स्टेशन पुरुवाला में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। जब पुलिस टीम जियोन लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी के पास कुंजा मतरालियों पहुँची तो एसआईयू टीम पहले से ही मौके पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर नाका लगाया। लगभग 3.30 बजे अपराह्न एक मोटरसाइकिल संख्या एचपी17= 3388 रामपुर घाट से कुंजा मतरालियो की ओर आती हुई दिखाई दी। दोनों मुजरिम इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार थे। 

चंपा सुरील ने बताया कि  पुलिस टीम ने उक्त मोटरसाइकिल को रोका। दोनों मुजरिमों के  पास एक हल्के भूरे रंग का बैग था। उसे खोलने पर बैग से 6 कार्ड बोर्ड के डिब्बे बरामद हुए। डिब्बों को खोलने पर स्पैस्मो प्रॉक्सीवॉन की 35 पट्टियाँ और नीले रंग के कैप्सूल मिले। प्रत्येक पट्टी में 24 कैप्सूल थे।  मुजरिम के बैग से कुल 840 कैप्सूल बरामद किए गए। इसके बाद दोनों मुजरिमों के खिलाफ  मामला दर्ज किया गया था।

न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद करवाए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मुजरिमों को सजा सुनाई।