स्वारघाट तथा झंडूता नगर पालिका को वार्डों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित
उन्होंने बताया कि यदि किसी निवासी को इन प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह नोटिस के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप से उपायुक्त कार्यालय को भेज सकतें है। निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर अंतिम निर्णय से पूर्व विचार किया जाएगा।
उपायुक्त ने स्वारघाट और झंडूता नगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों से आग्रह किया है कि वह प्रस्तावों का अवलोकन कर आवश्यकतानुसार अपने सुझाव अथवा आपत्तियां समय रहते प्रस्तुत करें, ताकि वार्डों के निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी एवं सहभागिता पूर्ण ढंग से पूर्ण की जा सके।




