बसाल पुली से मनोहर मार्किट रोड़ भारी वाहनों के लिए बंद, यातायात वैकल्पिक सड़क मार्ग पर डायवर्ट
उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश सड़क के अपग्रडेशन सहित अन्य निर्माण कार्यों को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।



